विविध

कवर्धा से रायपुर और बिलासपुर जाने वालों को भी देना होगा ज्यादा किराया

कवर्धा से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी इसका असर पड़ेगा। खबर में दिए गए किराया गणना के उदाहरण के अनुसार, करीब 125 किलोमीटर की यात्रा के लिए साधारण बस का किराया पहले लगभग 150 रुपए था, जो नई दरों के अनुसार करीब 200 रुपए हो सकता है। यानी यात्रियों को एक तरफ की यात्रा में लगभग 50 रुपए अधिक देने पड़ सकते हैं। आने-जाने पर यह अतिरिक्त खर्च करीब 100 रुपए तक पहुंच सकता है।
डीलक्स और एसी बसों का सफर भी महंगा
किराए में बढ़ोतरी केवल साधारण बसों तक सीमित नहीं है। डीलक्स, लग्जरी एसी और एसी स्लीपर बसों की दरों में भी बदलाव किया गया है। लग्जरी एसी बस का प्रति किलोमीटर किराया 2.75 रुपए से बढ़कर 3.30 रुपए हो गया है। वहीं एसी स्लीपर बस का किराया 2.81 रुपए से बढ़कर 3.20 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है।
उदाहरण के तौर पर, 200 किलोमीटर की सुपर लग्जरी एसी यात्रा का किराया पुराने हिसाब से 545 रुपए था, जो नई गणना के अनुसार लगभग 655.50 रुपए हो सकता है। इस तरह यात्रियों को करीब 110 रुपए अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि, वास्तविक किराया बस की श्रेणी और लागू गणना नियमों के अनुसार तय होगा।
विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के बजट पर पड़ेगा असर
कवर्धा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए शहर आते हैं। वहीं कई लोग नौकरी, अस्पताल में इलाज, सरकारी कार्यालयों और बाजार से जुड़े कामों के लिए नियमित रूप से बसों पर निर्भर रहते हैं। किराया बढ़ने से इन यात्रियों का दैनिक और मासिक परिवहन खर्च बढ़ना तय है।
यात्रियों का कहना है कि बस किराया बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी, जिन्हें रोजाना यात्रा करनी पड़ती है। एक दिन में किराए का अंतर भले ही कम दिखाई दे, लेकिन महीने भर में लगातार यात्रा करने पर अतिरिक्त खर्च काफी बढ़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को अब अपने यात्रा बजट में बदलाव करना पड़ेगा।
पात्र यात्रियों को मिलेगी किराए में छूट
नई किराया अधिसूचना में कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को निर्धारित शर्तों के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी गई है। इसमें नेत्रहीन व्यक्ति, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग तथा एचआईवी पीड़ितों सहित अधिसूचना में शामिल पात्र श्रेणियों के लोगों को राहत मिल सकती है। इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त प्रमाणपत्र बस चालक या परिचालक को दिखाना होगा। छूट का लाभ अधिसूचना में निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिलेगा।
निर्धारित दर से ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार बस संचालक यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया नहीं वसूल सकते। बस की श्रेणी के अनुसार ही किराया लेना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट धारक और परिचालक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
अब यात्रियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नई दरों के लागू होने के बाद बस संचालक निर्धारित किराया ही वसूलते हैं या नहीं। किराया बढ़ने के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा, समय पर बस सेवा और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होगा।

Advertisement Advertisement 2

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button