कबीरधाम पुलिस ने ग्राम दशरंगपुर में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ** धर्मेंद्र सिंह (IPS)** के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ** पुष्पेंद्र बघेल** एवं ** पंकज पटेल** के मार्गदर्शन, और डीएसपी ** कृष्ण कुमार चंद्राकर** के नेतृत्व में की गई।
चौकी दशरंगपुर प्रभारी उप निरीक्षक **लक्ष्मीनारायण साव** ने टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
दिनांक 10 जनवरी 2025 को को मुखबिर से सूचना मिली कि दशरथ तालाब के पार, ग्राम दशरंगपुर में कुछ लोग ताश के पत्तों पर पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस बल और गवाहों के साथ छापा मारा गया।
छापे के दौरान रंगे हाथ पकड़े गए 9 जुआरियों का विवरण इस प्रकार है:
1. **गजराज चंद्राकर**, पिता लालाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी सुखाताल, चौकी खंडसरा, जिला बेमेतरा।
2. **करन चंद्राकर**, पिता उतरा, उम्र 21 वर्ष, निवासी नवागांव बनियाडीह, जिला बेमेतरा।
3. **महेश चंद्राकर**, पिता शत्रुघ्न, उम्र 27 वर्ष, निवासी खंडसरा, चौकी दशरंगपुर, जिला कबीरधाम।
4. **पुरन चंद्राकर**, पिता बंशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दशरंगपुर, चौकी दशरंगपुर, जिला कबीरधाम।
5. **अंकित केशरी**, पिता सतीश, उम्र 20 वर्ष, निवासी दशरंगपुर, चौकी दशरंगपुर, जिला कबीरधाम।
6. **देव यादव**, पिता अधारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी पचपेड़ी, जिला धमतरी।
7. **गुलशन चंद्राकर**, पिता तोपसिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी रमपुरा, चौकी खंडसरा, जिला बेमेतरा।
8. **पवन चंद्राकर**, पिता बलदाऊ, उम्र 19 वर्ष, निवासी दशरंगपुर, जिला कबीरधाम।
9. **गंगाराम साहू**, पिता रामसहाय, उम्र 30 वर्ष, निवासी अगरीकला, चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम।
### **जब्त सामग्री**
मौके पर से पुलिस ने कुल **₹2160 नकद** और **52 ताश की पत्तियां** बरामद कीं।
सभी आरोपियों के विरुद्ध **धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022** के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई में निम्नलिखित पुलिसकर्मियों ने सराहनीय भूमिका निभाई:
1. प्रधान आरक्षक **251 अनुप चंद्रवंशी**
2. आरक्षक **37 तीरथ साहू**
3. आरक्षक **772 विजय चंद्रवंशी**
4. आरक्षक **478 भानु साहू**
5. आरक्षक **228 परमानंद नेताम**
6. आरक्षक **643 दीपचंद जायसवाल**
कबीरधाम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को तुरंत दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह कार्रवाई समाज में कानून-व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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