शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और मारपीट के आरोप में युवक गिरफ्तार
महिला थाना पुलिस ने मनेंद्रगढ़ के ग्राम खड़गवां से पकड़ा आरोपी, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा
कवर्धा। शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और शादी की बात पर गाली-गलौज व मारपीट करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने जिला मनेंद्रगढ़ के ग्राम खड़गवां से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2026 को महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2025 में जिले के एक निजी संस्थान में काम करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। बातचीत और परिचय बढ़ने के बाद आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के शादी करने की बात कहने पर आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगा। शिकायत के मुताबिक, शादी की बात को लेकर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 50/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 296 एवं 115(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) और 3(2)(va) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। तलाश के दौरान आरोपी को ग्राम खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़ से पकड़कर कवर्धा लाया गया। आरोपी की पहचान ओमकार श्रीवास (21), पिता वीरेंद्र श्रीवास, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम के रूप में हुई है। उसे 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई
महिला संबंधी अपराधों में त्वरित वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक प्रमिला मंडावी और एसडीओपी (अजाक/क्राइम) प्रशांत देवांगन के दिशा-निर्देश में महिला थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना



