कवर्धा शहर में यातायात सुधारने नगर पालिका का बड़ा फैसला
शहर के प्रमुख मार्ग होंगे नो-वेंडिंग जोन, सड़क घेरकर कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई

सीजीएन न्यूज़ | कवर्धा
कवर्धा शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और मुख्य मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियों के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। परिषद की बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों को नो-वेंडिंग जोन घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सड़क और सार्वजनिक स्थान घेरकर लगाए गए चबूतरे, ठेले, गुमटी एवं अन्य व्यवसायिक अवरोधों को चिन्हांकित कर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा फोकस
नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित नो-वेंडिंग जोन में प्रमुख रूप से अंबेडकर चौक से सर्किट हाउस होते हुए हनुमंत वाटिका तक, अंबेडकर चौक से सिग्नल चौक, सिग्नल चौक से ऋषभ देव चौक, सिग्नल चौक से ठाकुर देव चौक, सिग्नल चौक से परशुराम झंडा चौक तथा दंतेश्वरी मंदिर मार्ग से मिनीमाता चौक तक के क्षेत्र शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
प्रमुख मार्गों पर नो-वेंडिंग जोन लागू होगा।
सड़क घेरने वाले चबूतरे, ठेले और गुमटियों को चिन्हांकित किया जाएगा।
यातायात प्रभावित करने वाले अवरोध हटाए जाएंगे।
पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को आवागमन में राहत देने पर जोर।
सड़क पर कारोबार से बढ़ रहा था दबाव
शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानों के सामने चबूतरे, ठेले, गुमटियां और अन्य अस्थायी संरचनाओं के कारण कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इससे वाहनों के साथ पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। व्यस्त समय में इन स्थानों पर यातायात दबाव और बढ़ जाता है।
नगर पालिका का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी के व्यवसाय को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना नहीं, बल्कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों को यातायात के लिए सुगम एवं व्यवस्थित रखना है।
जनसुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता : चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी
नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़कों को व्यवस्थित और अतिक्रमणमुक्त रखना जरूरी है। आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा देना नगर पालिका की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि यदि सड़क का हिस्सा चबूतरे, ठेले, गुमटियों या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के कारण घिर जाता है तो इसका सीधा असर यातायात और नागरिकों की सुविधा पर पड़ता है। परिषद ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नो-वेंडिंग जोन निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की कि वे सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह व्यवसाय न करें, जिससे अन्य लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई : सीएमओ
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर यातायात प्रभावित करने वाले चबूतरे, ठेले, गुमटियां और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को चिन्हांकित किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका के इस निर्णय से प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुगम होने, पैदल यात्रियों को राहत मिलने और बाजार क्षेत्रों में यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है।




