
मामला थाना कुंडा क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का है। प्राप्त लिखित आवेदन पर थाना कुंडा में धारा 75(2), 137(2), 87, 351(3) *भारतीय दंड संहिता* (BNS) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
महिला एवं बालिका के विरुद्ध अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए * पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.)* द्वारा तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। इस पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल, तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी महेश प्रधान द्वारा तत्काल टीम गठित की गई।
टीम ने अपराध पंजीबद्ध होते ही घेराबंदी कर आरोपी *सतेन उर्फ जगदेव (पिता: राजेश उर्फ मोहन चंद्रवंशी, उम्र: 19 वर्ष, निवासी: अखरा, थाना कुंडा)* को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (क्रमांक CG09JP7399) को भी जप्त किया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना कुंडा के उपनिरीक्षक विनोद खांडे, प्रधान आरक्षक अरुण बघेल, आरक्षक जयंत पटेल, चित्रा, नुमति साहू और बबली चंद्राकर का विशेष योगदान रहा।
जिला कबीरधाम पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करती है।
