नौकरी लगाने के नाम पर 1.30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम से तैयार किया फर्जी नियुक्ति पत्र, विभागीय सील का भी किया दुरुपयोग
सीजीएन न्यूज़ | बोड़ला/पोड़ी
नौकरी लगाने का झांसा देकर 1.30 लाख रुपये की ठगी करने और फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर भेजने के मामले में चौकी पोड़ी पुलिस ने आरोपी कलिन्दर मिंज (32) को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया था। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर पीड़ित के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां बरामद कर जब्त की हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन में चौकी पोड़ी पुलिस ने कार्रवाई की।
खेल प्रशिक्षक की नौकरी का दिया झांसा
प्रकरण में प्रार्थी जुगेश्वर साहू, निवासी राम्हेपुर खुर्द, चौकी पोड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 के बीच आरोपी कलिन्दर मिंज ने उसे नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 लाख 30 हजार रुपये लिए। इसके बाद आरोपी ने नौकरी के संबंध में फर्जी नियुक्ति प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया।
विवेचना के दौरान पूछताछ में सामने आया कि आरोपी स्वयं को फुटबॉल कोच बताकर विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में लेकर जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान जुगेश्वर साहू से हुई। आरोपी ने उसे खेल प्रशिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और इसके एवज में 1.30 लाख रुपये ले लिए।
लैपटॉप से बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र
राशि लेने के बाद आरोपी ने अपने लैपटॉप से उप संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से जुगेश्वर साहू की नौकरी से संबंधित फर्जी पत्र तैयार किया। इसके बाद रायगढ़ की एक दुकान से सील तैयार करवाकर फर्जी पत्र पर उसका इस्तेमाल किया और मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप पर नियुक्ति पत्र प्रार्थी को भेज दिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपने खिलाफ अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद उसने खराब लैपटॉप को कबाड़ में बेच दिया। वहीं फर्जी नियुक्ति पत्र को फाड़ दिया तथा तैयार कराई गई सील और मोबाइल को केलो नदी, रायगढ़ में फेंक दिया। प्रार्थी से प्राप्त 1.30 लाख रुपये को व्यक्तिगत खर्च में इस्तेमाल करना भी आरोपी ने बताया।
दस्तावेज बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर प्रार्थी की मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियां बरामद कर विधिवत जब्त की गईं।
पुलिस के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य मिलने और अपराध स्वीकार किए जाने के बाद आरोपी कलिन्दर मिंज को 24 अगस्त 2026 को धारा 336(3), 319(2), 340(1), 318(4) बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्रकरण में विवेचना जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान
संपूर्ण कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में चौकी पोड़ी प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार एवं चौकी पोड़ी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।





