कबीरधामकवर्धा

परीक्षाओं को देखते हुए बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

कवर्धा, 11 फरवरी 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) एवं 18 के तहत जारी किया गया है। आदेशानुसार जिले में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Advertisement Advertisement 2

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button