कबीरधामकवर्धा

पिकअप के ब्रेक फैल हो जाने के कारण पिकअप लगभग 20 फीट ऊँची पहाड़ी से पलट गई

 जिला यूनियन कवर्धा के अंतर्गत पंडरिया ब्लॉक के ग्राम-सेमरहा के लगभग 35 ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्रहण करने हेतु ग्राम-सेमरहा से 17 कि.ग्रा. दूर ग्राम-बाहपानी से लगे जंगल में पिकअप में गये थे। लौटते समय पिकअप के ब्रेक फैल हो जाने के कारण पिकअप लगभग 20 फीट ऊँची पहाड़ी से पलट गई, फलस्वरूप मौके पर 13 संग्राहकों की मृत्यु हो गई, 8 को गंभीर अवस्था में घायल संग्राहकों को अस्पताल के लिए रिफेर किया गया था। रास्ते में 5 संग्राहकों की मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल पहुँचने पर 1 संग्राहक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुल 19 संग्राहकों का दुखःत निंधन हो गया। 2 संग्राहक जिला अस्पताल कवर्धा में उपचार हेतु भरती है। सभी संग्राहक गोंड़ जाति के थे।

   मृतकों में 3 मुखिया संग्राहक, 13 मुखिया संग्राहक के सदस्य तथा 3 नाबालिक बच्चे हैं। तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् मुखिया संग्राहक के उत्तराधिकारी को एवं संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के तहत् मुखिया संग्राहक के सदस्यों (मृतक) के उत्तराधिकारी को शीघ्र-अतिशीघ्र पात्रता अनुसार अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।

घटना स्थल पर माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री अरूण पाण्डेय, आईजी पुलिस श्री दीपक झा, कलेक्टर-कबीरधाम श्री जनमेयज महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार द्वारा परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की तथा संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

तेन्दूपत्ता मुखिया संग्राहक एवं सदस्य हेतु संघ एवं शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान राशि का प्रावधान है:-

 

(i) तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु तिथि को आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2.00 लाख रू. की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जावेगा तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2.00 लाख रू. अतिरिक्त प्रदाय किया जावेगा। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 2.00 लाख रू. तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 1.00 लाख रू. अनुदान राशि प्रदाय किया जावेगा।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु जिसकी आयु मृत्यु तिथि को 50 वर्ष पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो कि, सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को राशि 30,000/- रू. तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/- रू. की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जावेगी तथा पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75,000/- रू. एवं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37,000/- रू. की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जावेगा।

(iii) तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के अतिरिक्त सदस्य की मृत्यु होने पर 12,000/- रू की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जावेगा।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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