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तेज धूप एवं भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित
कवर्धा, 06 मई 2024। कबीरधाम जिले में भीषण गर्मी एवं तेज धूप की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे ने एक आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण “परिवहन एवं कृषिक पशुओं“ पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने वनमंडलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार, जनपद पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।