कवर्धा-जिले के थाना चिल्फी में दिनांक-17.06.2023 को सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्र के ग्राम तुरैयाबहरा डोंगरी में धुरसिहबैगा ग्राम पालक द्वारा जामुन पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घटना के तस्दीक हेतु पुलिस टीम घटनास्थल पर रवाना किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा मामले की बारीकी से जांच हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला एवं थाना प्रभारी चिल्फी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक श्री विकास बघेल द्वारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर टीम गठित कर मामले की बारीकी से विवेचना किया जा रहा था। दौरान विवेचना के मृतक का पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त होने तथा परिजनो एवं गवाहों का पुनः कथन लेने पर जानकारी प्राप्त हुआ की दिन मंगलवार दिनांक-13.06.2023 को मृतक धूरसिंह ग्राम पालक से अपनी पत्नि को लेने ग्राम सुरैयाबहरा अपने ससुराल आया हुआ था। दिनाँक-15.06.2023 को रात्रि करीबन 9:00 से 10:00 बजे के बीच दोनों पति पत्नी महातरीन बाई, और घूरसिंह बैगा के बीच विवाद हुआ, तब महातरीन बाई, द्वारा अपने पति धुरसिंह बैगा को तुम रोज रोज शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते हो कहकर अपने पति का गला दबाकर हत्या करना तथा हत्या के बाद अपने भाई बृजलाल मेरावी एवं माँ मनकी बाई साकिन तुरैयाबहरा के साथ मिलकर धुरसिंह बैगा के मृत शरीर को साक्ष्य छुपाने के नियत से उठाकर घर के पास डोंगरी में जामुन पेड़ के निचे साड़ी को फंदा बनाकर पेड़ में बांध दिये थे, तथा दिनांक-17.06.2023 को आरोपी बृजलाल पुलिस को गुमराह करने एवं आरोप से बचने के उद्देश्य से थाना आकर मेरे जीजा धूरसिंह द्वारा फासी लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं।कि रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से आरोपियों को गिरफ्तार करने, एवं हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त हुआ है। आरोपियों से पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर थाने में अपराध क्रमांक-24/2023 धारा 302,201 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर आज दिनांक-26.06.2023 को विधिवत आरोपी गण (1) महातरीन बाई पति धूरसिंह बैगा उम्र 35 वर्ष साकिन पालक थाना बोड़ला जिला कबीरधाम (छ.ग.), (2) मनकी बाई पति मंगलू बैगा उम्र 55 वर्ष साकिन तुरैयाबहरा थाना चिल्पी जिला कबीरधाम (छ.ग.), (3) बृजलाल मेरावी पिता मंगलू मेरावी उम्र 30 वर्ष साकिन तुरैयाबहरा थाना चिल्पी जिला कबीरधाम (छ.ग.) को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर उप. निरीक्षक श्री त्रिलोक प्रधान के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्रधान आरक्षक सतीश चंद्रवंशी एवं थाना चिल्फी पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।
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