कवर्धाकबीरधाम

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को थाना कुंण्डा पुलिस ने धर दबोचा

आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) 59 आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

आरोपी के कब्जे से कुल 31 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2480/- रूपये व एक मोटर सायकल हीरो स्प्लेंडर प्लस किमती 20000/ रुपये कुल जुमला कीमती 22480/ रुपये को पुलिस ने किया जप्त।

थाना कुण्डा पुलिस को थाना क्षेत्र अन्तर्गत अपराध पर अंकुश लगाने, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा अवैध जुआ, सट्टा शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अलग अलग टीम बना कर अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने रवाना किया गया था। जिस पर आज दिनांक 16.06.2023 को अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर ग्राम कुण्डा, सेंहाभाठा रोड बिजली आफिस के सामने जहां आरोपी 01. रामजी गोस्वामी पिता फिरतु गोस्वामी उम्र 53 साल साकिन डोमसरा थाना कुण्डा जिला कबीरधाम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/2023 धारा 34 (2) 59 (ए) आब.एक्ट कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से एक मो.सा. क्रमांक CG – 09 JP 1350 हीरो स्प्लेंडर प्लस काला रंग का पुराना, किमती 20000/ रु एवं एक पीला, हरा सफेद रंग की एक प्लास्टिक झोला में रखे 31 पौवा देशी प्लेन मंदिरा की शीशी प्रत्येक में 180 एम.एल भरा हुआ सीलबंद कुल 5.58 बल्क लीटर किमती 2480/- रूपये कुल जुमला रकम 22480/- रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) 59 (ए) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत् गिर0 कर ज्यूडिशिल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में, प्रधान आरक्षक 321 ज्ञानेश्वर केलकल प्रआर 354 भोला यादव प्रआर 294 मुकेश राजपूत आर. 497 विकास श्रीवास्तव सैनिक 157 विकास पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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