
कवर्धा -:, 26 दिसंबर 2025। नव वर्ष के मद्देनज़र जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आबकारी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभार क्षेत्रों में संचालित मदिरा दुकानों की निरंतर जांच, गश्त, भीड़ नियंत्रण एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
होटल, ढाबा, रेस्टॉरेंट, पार्टी हॉल व अन्य सार्वजनिक स्थलों में बिना वैध अनुमति मदिरा परोसने की रोक लगाई गई है। नव वर्ष के कार्यक्रमों में मदिरा परोसने के लिए एफ.एल.-5 लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस मदिरा परोसने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण नियमानुसार समय-सीमा में कर आवश्यक शर्तें पूरी होने पर ही स्वीकृति दी जाएगी। विभाग को की गई सभी कार्रवाइयों की जानकारी प्रतिवेदन सहित कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।





