अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् *माननीय सचिव सह आयुक्त आर संगीता*, *प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल. श्री श्याम लाल धावड़े* एवं *कलेक्टर l गोपाल वर्मा* के निर्देशानुसार तथा *उपायुक्त आबकारी जी.के.भगत* व *जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे* के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 24.01.2025 रात्रि गश्त के दौरान को मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार
आबकारी वृत्त पंडरिया के *आबकारी जांच चौकी पोलमी* से 4 किमी की दूरी में *ग्राम आगरपानी थाना कुकदूर* में आरोपी 1. *सिद्धराम धुर्वे* एवं 2. *जोहन सिंह गोंड* के होटल से क्रमशः 1. *75 नग पाव* व 2. *58 नग पाव प्रिंस देशी मदिरा प्लेन मप्र में निर्मित नॉन ड्यूटी पेड* जप्त की गई।
उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा *34(1)क, 34(2), 36, 59(क)* के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । *आबकारी वृत्त पंडरिया एवं पोलमी चेकपोस्ट अभिनव आनंद बख्शी* के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई ।
उक्त दोनों कार्यवाही के दौरान स.जि.आब.अ. मनोज राठौर, कवर्धा वृत्त प्रभारी गीता साहू, बोड़ला वृत्त प्रभारी अभिनव कुमार रायजादा, वृत्त स लोहारा प्रभारी रामानंद दीवान ,आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक, कमल मेश्राम, जगदीश उईके, इम्तियाज खान, वाहनचालक डायमंड साहू, दिलीप ठाकुर का विशेष योगदान रहा |