छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: आबकारी नीति, उपभोक्ता आयोग में नया पद समेत कई अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
आबकारी नीति 2025-26: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति को वर्ष 2024-25 की तरह ही रखने का निर्णय लिया गया। राज्य में 674 मदिरा दुकानें संचालित होंगी, प्रीमियम मदिरा दुकानों का संचालन भी यथावत रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया जाएगा।
लोक परिसर (बेदखली) विधेयक 2025: मंत्रिपरिषद ने संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी।
ई-प्रोक्योरमेंट सशक्त समिति समाप्त: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह समिति खत्म कर दी गई है। अब 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को पीएफआईसी स्वीकृत करेगा।
उपभोक्ता आयोग में नया पद: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया जाएगा।
धान एवं चावल परिवहन दरें स्वीकृत: समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल के परिवहन दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी गई।
श्रम विधियां संशोधन: कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में संशोधन: रजिस्ट्री कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए उप पंजीयक के रिक्त 9 पदों की पूर्ति हेतु पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में छूट दी जाएगी।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन: इसे प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को मंजूरी मिली।
‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के साथ एमओयू: आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार व ‘व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया’ के बीच एमओयू के लिए सुशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
