कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए एमसीसी (मॉडल कोड आफ कंडक्ट) लागू होने के बाद किए जाने वाले कार्यो के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आर्दश आचार संहिता लागू होने पर किए जाने वाले कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर महोबे ने कहा कि निर्वाचन में लगे सभी अधिकारी तैयार रहे। निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिवस से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश, निर्देशों का पालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कड़ाई से करें। कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही धारा-144, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र जमा तथा निलंबित किए जाने, पाम्पलेट-पोस्टर मुद्रण, विश्राम गृहों का आरक्षण, शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, विभिन्न आयोजनों की अनुमति, मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण आदि के संबंध में आदेश जारी कर निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर अविनाश भाई, कवर्धा एसडीएम अनुपम टोप्पो, पंडरिया संदीप ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री गीता रायस्त सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
आचार संहिता के 24 घण्टे भीतर की जाएगी कार्रवाई
कलेक्टर महोबे ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। विरूपण पर कि गई कार्यवाही कीनिर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना होगा।
जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम होंगे संचालित कलेक्टरे जनमेजय महोबे कहा कि आर्दश आचार संहिता लागू होते ही जिले में 24 इनटू 7 कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा। सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा। आयोग के सभी आई. टी. अप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था बना ली गई है। सभी सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा।
सभी विज्ञापन होर्डिंग्स हटाए जाएंगे
बैठक में बताया गया सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग्स आदि हटाए जाएंगे। स्वेच्छानुदान कि स्वीकृति और वितरण प्रतिबंधित हो जाएगा। सरकारी वेबसाइटस से सभी राजनैतिक संदर्भों को हटाया जाना। प्रथम 72 घंटे में सभी लाइन विभागों, यूएलबी, जिला, जनपद पंचायतों से, धरातल पर प्रारंभ हो चुके कार्यों की सूची प्राप्त की जाएगी। सूची से बाहर के कोई काम अवधि में प्रारंभ नहीं किए जाएंगे।
सार्वजनिक स्थान में शराब बिक्री या वितरण नहीं होगा
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग में किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कोई भी स्पिरिट वाली शराब या अन्य पदार्थ को किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में बिक्री परिदान या वितरण नहीं किया जाएगा।
आर्दश आचार संहिता में आर्म्स आदि का परिवहन पर रहेगा प्रतिबंधित
बैठक में बताया गया कि कोई भी नया लाइसेन्स आर्दश आचार संहिता अवधि में जारी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी कि अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सभी आर्म्स लाइसेन्स के समीक्षा कर नोटि फिकैशन तिथि से आर्म्स को जमा करने कि कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। एम सी सी अवधि में सभी आर्म्स आदि का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार अवधि कि समाप्ति के पश्चात कोई भी ऐसा राजनैतिक कार्यकर्ता, अभ्यर्थी को छोड़कर, जो वहाँ का वोटर नहीं है को वो क्षेत्र खाली करना होगा।
आम सभा के लिए लेना होगा अनुमति
सभा स्थलों का आबंटन सामान्य रूप से सभी दलों और प्रत्याशियों को पहले आओं, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तां सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति लिया जाएगा। सभी आम सभा की विड़ियोंग्राफी कराई जाएगी। कोई भी सभा रात 10 बजे तक ही आयोजित की जाएगी। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति ली जाएगी। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा नहीं की जा सकती।
लाउडस्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित
प्रत्याशियों को रैली की अनुमति लेनी होगी। रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा इसका उल्लेख आवेदन में किया जाए। रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से सुनिश्चित होगा। रैली के मार्ग में किसी भी स्थान का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रैली की लंबाई अत्याधिक है तो लंबाई तोड़ी जानी चाहिए। 10 से अधिक वाहनों की दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा। रोड़ शो में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में वे किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं
किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल में लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय कि अनुमति नहीं दी जाएंगी। किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में वे किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित की जा सकते हैं। कार्यालयों में एक झण्डा एक बैनर जिसका आकार अधिकतम 8 इनटू 4 फिट का हो सकता है लगाया जाएगा। यदि लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना है तो उसके लिए पृथक अनुमती प्राप्त की जाएगी। मतदान दिवस पर लगाए जाने वाले बूच के लिए भी अनुमति आवश्यक होगी। इन बूथों पर एक टेबल और दो कुर्सी और एक बैनर ही लगाया जा सकेगा।