जिला कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
प्रार्थी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। इस पर थाना तरेगांव जंगल में **अपराध क्रमांक 23/2024, धारा 137(2) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट** के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान टीम ने नाबालिग अपहृता को तमिलनाडु के **ग्राम आठिकाडू, थाना वेलागोंडमपट्टी, जिला नमक्कल** से बरामद किया। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पुछताछ कराए गए बयान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी **मुखराम धुर्वे (उम्र 19 वर्ष)** ने उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया और फिर तमिलनाडु ले जाकर उसे अपनी पत्नी बताकर मजदूरी कर रहा था।
इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध **धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम) बीएनएस 06 एवं पाक्सो एक्ट** का इजाफा किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इस सफलता में **अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक एवं डीएसपी मुख्यालय मोनिका परिहार** के मार्गदर्शन में थाना तरेगांव जंगल से गठित पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। इस टीम में **सउनि बोनफास मिंज, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र बंजारे, रिखी मरकाम और महिला आरक्षक गुमिता साहू** ने कुशलता एवं तत्परता से कार्य करते हुए प्रकरण को सुलझाया।
जिला पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। जिला पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि ऐसे मामलों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आपकी सतर्कता से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।