कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में विगत दिनों माल वाहक वाहन से हुये दुर्घटना का विशेष ध्यान रखते हुये, जिले में अभियान चला कर माल वाहक वाहनों पर यात्रियों के परिवहन पर पूर्णता अंकुश लगाने सख्त निर्देश दिया गया है। जिस पर लगातार जिले के समस्त थाना एवं चौकी में माल वाहक वाहनों पर सवारी बैठक परिवहन करने वाले माल वाहक वाहनो के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी दौरान आज दिनांक-24. 05.2024 को जिले के विभिन्न मीडिया के द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया जिसमें पुलिस फोर्स का मूवमेंट मालवाहक वाहन पर दिख रहा है। जिसकी जानकारी पुलिस कप्तान को मिलते ही तत्काल संबंधित कैंप प्रभारी को अंतिम चेतावनी देते हुए नोटिस दिया गया है, साथ ही उक्त माल वाहक वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही भी की गई है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन शाखा प्रभारी (एम.टी.ओ.) एवं जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी/कैंप प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, कि यदि इस प्रकार का कृत किसी भी थाना/ चौकी/कैंप प्रभारी के द्वारा माल वाहक वाहन पर पुलिस का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर कराया गया तो उनकी खैर नहीं होगी।
माल वाहक वाहन कुछ थाना/ चौकी/ पुलिस बेस कैंप में केवल राशन सामग्री व अन्य सामग्री के परिवहन के लिए उपलब्ध कराया गया है, ना की फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी ड्यूटी के दौरान मूवमेंट करने हेतु, कैंप प्रभारी द्वारा इमरजेंसी को देखते हुए जिस माल वाहक वाहन पर राशन सामग्री कैंप तक पहुंचा था, उसी वाहन पर तत्काल फोर्स को रवाना कर दिया गया था, जिसके लिए उन्हें अंतिम चेतावनी नोटिस पुलिस कप्तान द्वारा देते हुए वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया है, साथ ही जिले के समस्त पुलिस के अधिकारी जवानों को स्वयं यातायात नियमों का पालन करते हुए लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर लगातार उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।