आवेदक प्रमोद चंद्रवंशी तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 36/सा. निर्वा. /नामावली/2024 कबीरधाम, दिनांक-08.01.2024 में थाना रेंगाखार ग्राम सिवनीखुर्द के मतदाता सूचि में बाहरी व्यक्ति 01. मुरलीधर यदु पिता एन.एल. यदु उम्र 63 साल, 02. कुंजबिहारी यदु पिता नाथूलाल यदु उम्र 53 साल, 03. भरतेश परमार पिता जी.एल. परमार उम्र 60 साल, 04. सुरेशचंद्र यदु पिता मुरलीधर यदु उम्र 65 साल के द्वारा अपना-अपना नाम जुडवाये है, के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में उक्त चारों व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में दर्ज होना तथा ग्राम सिवनीखुर्द का निवासी नही होना प्रमाणित पाये जाने पर अतिरिक्त कलेक्टर कबीरथाम छ.ग. द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर मैं तहसीलदार कार्यालय एवं सहा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बोड़ला जिला कबीरथाम छ.ग. के ज्ञापन क्रम. 39/तह./प्रवा./2024 बोड़ला दिनांक 09.01.2024 के तारतम्य में थाना प्रभारी रेंगाखार के नाम से ज्ञापन में ग्राम सिवनीखुर्द के मतदाता सूचि में अनावेदकगणों 01. मुरलीधर यदु पिता एन. एल. यदु उम्र 63 साल, 02. कुंजबिहारी यदु पिता नाथूलाल यदु उम्र 53 साल, 03. भरतेश परमार पिता जी.एल. परमार उम्र 60 साल, 04. सुरेशचंद्र यदु पिता मुरलीधर यदु उम्र 65 साल, 05. चंद्रपाल यादव पिता जीवनलाल यादव निवासी सिवनी खुर्द तहसील रेंगाखारकला द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1950 की धारा 31क एवं ख का उल्लंघन करते हुये मिथ्या घोषणा कर 01. मुरलीधर यदु पिता एन.एल. यदु उम्र 63 साल, 02. कुंजबिहारी यदु पिता नाथूलाल यदु उम्र 53 साल, 03. भरतेश परमार पिता जी.एल. परमार उम्र 60 साल, 04. सुरेशचंद्र यदु पिता मुरलीधर यदु उम्र 65 साल का नाम जुडवाये है। जिसका मकान मालिक चंद्रपाल यादव सहयोग किया है। उक्त पांचों व्यक्तियों के विरुच लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1950 की धारा 31क एवं ख तहत् अपराध पंजीबध्द किया गया एवं मकान मालिक का कृत्य अपराध धारा 197, 198 भारतीय दण्ड विधान की धारा भी जोडा़ गया है।
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