मुंगेली जिले में अवैध रूप से मार्ग अवरोध पर SDM का सख्त आदेश

मुंगेली, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़)।
अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली द्वारा सोलर कंपनी एमप्लस हेलियोस प्राइवेट लिमिटेड, संबलपुर को किसानों के लिए अवरुद्ध किए गए मार्ग को पुनः उपलब्ध कराने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मामला संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यायालय में दर्ज प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें कंपनी द्वारा कृषि भूमि तक पहुँच के लिए पूर्व में उपलब्ध कराए गए 03 मीटर चौड़े रास्ते को अवैध रूप से बाधित किया गया था।
प्रभावित किसानों की शिकायतों तथा क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद न्यायालय ने दिनांक 29.05.2025 को आदेश पारित कर कंपनी को निर्देशित किया था कि वे मार्ग को पुनः दुरुस्त कर किसानों की आवाजाही सुनिश्चित करें। किंतु निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया।
लगातार शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए SDM कार्यालय ने तहसीलदार और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि—
न्यायालयीन आदेश का तत्काल परिपालन सुनिश्चित कराएँ।
प्रभावित किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने हेतु 3 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध कराया जाए।
आदेश की अवहेलना किए जाने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध प्रवाही कार्रवाई की जाए।
की गई कार्रवाई की जानकारी कार्यालय को अविलंब भेजी जाए।



