
जिले के सभी डीजे संचालकों की मीटिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा लेकर स्पष्ट रूप से निर्देश और समझाइश दी गई थी कि किसी भी आयोजन में देर रात तक और ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जाएगा तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके बावजूद कुछ डीजे संचालकों द्वारा लापरवाही बरतते हुए देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाकर आमजन को असुविधा और शांति भंग की जा रही थी।
दिनांक 18.10.2025 की रात्रि में गंगानगर डी.जे. बंगला के पास पिकअप वाहन क्रमांक CG-09 JE-6147 में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर रात 11.30 बजे के बाद तेज ध्वनि में फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे। सूचना पर थाना कवर्धा द्वारा तत्काल दबिश दी गई और वाहन चालक गुलशन सिंह राजपूत पिता डाकोर सिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी अमलीडिह, थाना कवर्धा के विरुद्ध धारा 3, 5, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम 2000 के तहत इस्तगासा पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
मौके से 8 नग स्पीकर सहित डीजे साउंड सिस्टम एवं पिकअप वाहन को जप्त किया गया एवं माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर को डीजे सिस्टम को राजसात करने का तथा वाहन स्वामी पर 1000 रुपये का जुर्माना का आदेश दिया गया है।
कबीरधाम पुलिस जिले में ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक असुविधा और न्यायालयीय निर्देशों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त रुख अपनाए हुए है। यह कार्यवाही उन सभी डीजे संचालकों के लिए चेतावनी है जो नियमों का पालन नहीं करते। आगे से यदि किसी ने देर रात तेज ध्वनि में डीजे बजाया तो उसके विरुद्ध भी इसी प्रकार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।





