सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वाले,एवम तंबाकू उत्पाद विक्रय करने वाले 20 दुकान/ठेला संचालकों पर की गई कोटपा एक्ट के तहत जप्ती एवम चालानी कार्यवाही
स्कूलों कॉलेज और सार्वजनिक स्थल पर खुले आम तंबाकू उत्पाद बिक्री करते पाए गए दुकान संचालक पूर्व में भी समझाइस देते हुए की गई थी चलानी कार्यवाही
थाना क्षेत्र स्थित दुकान/ ठेला संचालकों द्वारा लगातार पूर्व में कार्यवाही एवम समझाईस के वाबजूद लगातार सार्वजनिक जगहों,स्कूलों कालेजो एवम उद्यानों के आसपास तंबाकू उत्पाद- बीड़ी सिगरेट,गुटका,पान मसाला खुले आम विक्रय कर रहे थे जिसका छोटे बच्चो एवम छात्र छात्राओं युवा वर्ग पर बुरा असर पड़ रहा था, शहर के जागरूक नागरिक लगातार इस पर कार्यवाही की मांग पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव के समक्ष किए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार(भा.पु.से.),अति.पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशीत करने पर आज दिनांक 02/09/24 को थाना कवर्धा पुलिस द्वारा शहर में घूम-घूम कर सार्वजनिक जगहों स्कूलों कॉलेजों के आसपास खुलेआम अवैध तरीके से गुटका पान मशाला,बीड़ी सिगरेट विक्रय करने वाले करीब 20 से अधिक दुकान/ठेला संचालकों पर चलानी एवं जप्ति की कार्यवाही की गई है।
थाना कवर्धा पुलिस आप सभी सम्माननीय नागरिकों से अपील करती है की किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद गुटका सिगरेट का सेवन सार्वजनिक स्थान पर न करे, और ऐसा करने वालो को भी रोके, और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने। साथ ही साथ समस्त दुकान ठेला संचालकों से अपील करती है किसी भी प्रकार का धूम्रपान,पान मशाला, गुटका, तंबाकू उत्पाद,बीड़ी- सिगरेट का विक्रय स्कूल कॉलेज सार्वजनिक जगहों पर न करे ऐसा करते पाए जाने पर पुलिस द्वारा भविष्य में भी कड़ी कार्यवाही जी जायेगी, बार बार समझायीस और चलानी कार्यवाही के बावजूद दुबारा बेचते पाए जाने दुकान को शील करने की भी कार्यवाही की जाएगी।