विवरण: दिनांक 07.08.2024 को जरिए ग्रामीण के सूचना थाना कुकदुर को प्राप्त हुआ की ग्राम ग्राम तेलियापानी लेदरा में खेलनसिंह ध्रुवे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है की तत्काल सूचना से वरिष्ट पुलिस अधिकारियो को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार , अति पुलिस अधिक्षक विकास कुमार , (भा.पु.से.) अति.पुलिस अधिक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवम पुलिस अनु . विभागीय पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर मामले की गंभीरता को देखते हुऐ वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा – निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार कर दिशानुसार जिला फोरेंसिक टीम एवम वीडियो फोटो ग्राफर को मौका घटना स्थल पर पहुंचने अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर तत्काल हमराह स्टाफ के ग्राम तेलिया पानी लेदरा पहुंचकर सूचना तस्दीक किया दौरान सूचक देवलाल पिता फगुआ धुर्वे उम्र 55 साल साकिन तेलिया पानी लेदरा की रिपोर्ट पर कि इसका लड़का खेलन उर्फ राऊत धुर्वे दिनांक 06/08/24 की रात्रि में अपनी पत्नी को बजारू बैग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर गुस्से में आकर सरई लकड़ी के चिरान से सिर व चेहरे में मारपीट कर हत्या कर दिया है की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती मर्ग 0/24 धारा 194 भा.ना.सु. स. इंटीमेशन कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया की मौका /घटना स्थल पर फोरेसिक टीम फोटो विडियो ग्राफर एवम हमराह पुलिस व पंचानो को साथ लेकर मर्ग जांच की मौका निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही किया गया एवम प्रार्थी/ पंचान/ गवाहन व चशमदीद गवाहन जीवन धुर्वे का कथन लिया गया कि मर्ग जांच पर आरोपी सदर खेलन उर्फ रावत धुर्वे सकिन तेलियापानी लेदरा के द्वारा धारा 103(1) भा. न्या. स. घटित पाए जाने पर मौका पर आरोपी सदर के विरुद्ध देहाती नालसी 0/24 धारा 103(1) भा. न्या. स. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के आरोपी खेलन सिंह ध्रुवे की पता तलाश लगातर किया जा रहा था जिसे घेरा बंदी कर पुलिस हिरासत में लिया गया की आरोपी को गवाहों के समक्ष पुछताछ किया गया जो पुछताछ में बताया की दिनाक 6/8/20 परिवार में अपने बड़े भाई के घर त्यौहार मना कर खा पी रहें थे जहा पर रात्रि में पत्नी को मामा के साथ आपत्ति जनक स्थिति में देखने पर अपनी पत्नी एवम मामा के साथ मारपीट किया जो उसका मामा डर से भाग गया की आरोपी इसी बात को लेकर अपने भाई के घर वापस आया गुस्से में आकर अपनी पत्नी को सरई लकड़ी के चिरान से सिर , गला, चेहरे पर मार पीट कर गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या कर देना बताया, आरोपी का मौका मेमोरेंडम कथन लेख किया गया। मामले में आरोपी सदर के विरुद्ध थाना कुकदुर में असल अपराध क्रमांक 104/24 धारा 103(1) भा.न्या. स. का अपराध पंजीबद्ध किया गया की आरोपी खेलन सिंह उर्फ देवलाल ध्रुवे उम्र 30 वर्ष सा तेलियापानी लेदरा थाना कुकदुर जिला कबीरधाम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक व्यासनरायण चुरेंद्र, सउनि प्रहलाद चंद्रवंशी,दीपक शर्मा, आरक्षक युवराज यादव , संदीप पांडे, पंचम बघेल, राम्हाऊ धुर्वे म. आर. राजमति सिंद्राम का विशेष योगदान रहा l
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