भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक आईआरएस वेंकन्ना तेजावथ ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में इन्फोर्समेंट के संबंध में जिले के निर्वाचन कार्य में लगे नोडल अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल अधिकारी संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर उपस्थित रहे।
व्यय प्रेक्षक तेजावथ ने कहा कि व्यय अनुवीक्षण कार्य के लिए गठित टीम अभ्यर्थी के खर्च की निगरानी करे। विभिन्न व्यय कार्यों के लिए गठित टीम द्वारा डेली रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जिले के चेक पोस्ट में आयकर विभाग, आबकारी विभाग एवं आरटीओ विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा में शराब के अवैध परिवहन एवं नगद राशि के जप्ती की कार्रवाई होते रहना चाहिए। बैंक भी सजग रहते हुए, संदिग्ध नगद राशि, ट्रांजेक्शन पर नजर रखेंगें। उन्होंने कहा कि उडऩदस्ता दल कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ समन्वय करते हुए कार्य करे। सभी वाहनों की चेकिंग लगातार होनी चाहिए। सजग एवं सतर्क रहते हुए सभी वाहनों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीडियो निगरानी दल अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे और वीडियो अवलोकन दल बारीके से वीडियो का अवलोकन करेंगी। वीडियो प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अच्छी तरह से वीडियो बनाने के निर्देश दिए।
व्यय प्रेक्षक तेजावथ ने कहा कि एकाउंटिंग टीम प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि स्थैतिक निगरानी दल, उडऩदस्ता दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल सहित अन्य दल चौकस होकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अभ्यर्थियों के खाता में नजर रखे तथा दिए गए निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
जिला आबकारी अधिकारी आशा सिंह ने बताया कि जिले में अवैध शराब परिवहन और बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र तरेगांव जंगल, चिल्फी और पोलमी में चेकपोस्ट बनाया गया है, जहां आबकारी विभाग के अधिकारी 24 घंटा कार्यरत् है। इन चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा से आने जाने वालें वाहनों का निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 23 मदिरा दुकाने और 01 मद्य भंडागार है जहां सीसी टीवी कैमरा और डीवीआर लगाई गई है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा चिल्फी चेकपोस्ट में 1 करोड़ 07 लाख 40 हजार रूपए और चेक पोस्ट पोलमी से 13.86 लीटर और 02 नगर मोटर सायकल (कुल कीमत 96 हजार 160 रूपए) जप्त किया गया। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से 17 अक्टूबर तक 77.46 बल्क लीटर जिसकी कीमत 16 हजार 860 है। इसमें देशी/विदेशी मदिरा (छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित) 26.46 ब्लक लीटर और 51 ब्लक लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 से 17 अक्टूबर तक 1302.17 बल्क लीटर स्प्रीट माल्ट देशी मदिरा, महुआ शराब और 1460 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 12 वाहन जप्त किया गया। जिसका कुल कीमत 10 लाख 57 हजार 245 रूपए है।