कवर्धाः- जिले के श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी के उपर राज्य शासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -(तीन) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप शोएब कॉजी, पदाधिकारी कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला कबीरधाम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम – 1966 के नियम -9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कबीरधाम जिले में श्रम पदाधिकारी के पद पर शोएब कॉजी पदस्थ थे। इनके उपर ठेकेदारों से प्रतिभुति राशी वापस नहीं करने, लाइसेंस नविनीकरण नहीं किए जाने एवं शासन के योजनाओं में अनुचित तरीके से लेनदेन किए जाने संबंधित शिकायत हुुआ था जिस पर संबंधित अधिकारी को दोषी पाया गया। उक्त अधिकारी कि शिकायत कलेक्टर महोदय से किया गया था। इस शिकायत को उन्होंने गंभीरता से लिया और अपर कलेक्टर इंद्रजित बरमन को जांच के लिए सौंपा गया था। इस दौरान अपर कलेक्टर ने सबसे पहले श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी से अपने यहां पंजीकृत ठेकेदारों कि सुची मांगी। मगर कॉजी के द्वारा गोेल मोल करते हुए सुची नहीं दी गई इतना ही नहीं श्रम पदाअधिकारी से विभाग के हितग्राहीयों की सुची मागीं गई तब भी उपलब्ध नहीं कराई गई इससे साफ साफ पता चल रहा था कि श्रम विभाग कवर्धा में घोटाले के कई रहस्य छुपे है। इस शिकायत को गभींरता से लिया और जाचं प्रतिवेदन बना कर राज्य शासन को भेज दिया गया। जिसके पश्चात श्रम पदाधिकारी जिला कबिरधाम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम – 1966 के नियम – 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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