कवर्धा, 17 फरवरी 2026।
कबीरधाम जिले के थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोयलारी से मोदिया पथरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन पक्की सड़क को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में अपराध क्रमांक 04/2025 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पाण्डातराई निवासी तुकाराम चंद्रवंशी एवं उसके चार-पांच अन्य साथियों द्वारा गैंती जैसे औजारों से डामरीकृत सड़क को दो स्थानों पर खोदकर शासकीय संपत्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई। इस तोड़फोड़ से शासन को लगभग 9 लाख 94 हजार 741 रुपये की आर्थिक हानि हुई है।
मामले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई कवर्धा के सहायक अभियंता गौरव त्यागी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324(4), 326(ख), 3(5) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तरेगांव जंगल द्वारा की जा रही है। आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम ने स्पष्ट किया है कि जिले में लोक-सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। सड़क निर्माण या गुणवत्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए संबंधित विभाग अथवा प्रशासन के समक्ष विधिवत शिकायत दर्ज कराएं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से लोक-सम्पत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने तथा किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।





