कबीरधाम (छ.ग.) थाना पिपरिया पुलिस ने घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रकरण का विवरण: प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारिका चन्द्रवंशी, पिता स्वर्गीय उधोराम साहू, निवासी ग्राम डेहरी, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 03 जनवरी 2026 को रात्रि लगभग 08:00 बजे आरोपीगण मुन्ना साहू, उमेश साहू एवं रमेश साहू, निवासी ग्राम डेहरी, द्वारा प्रार्थी के घर का दरवाजा धक्का देकर जबरन घर में प्रवेश किया गया। आरोपियों द्वारा प्रार्थी की मां-बहन के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए यह कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई कि “हम लोग कैलाश चन्द्रवंशी के खेत को अधिया कमा रहे थे, उसे तुम क्यों कमा रहे हो, आज तुम्हें जान से खत्म कर देंगे।” इसके पश्चात आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट कर प्रार्थी को चोट पहुंचाई। मारपीट के दौरान यह भी कहा गया कि प्रार्थी को मारने के बाद कैलाश चन्द्रवंशी को भी मारेंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 03/2026 एवं 04/2026, धारा 331(6), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस कार्रवाई: विवेचना के दौरान आरोपियों का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 04 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी: मुन्ना साहू, पिता गुनुराम साहू, उम्र 50 वर्ष उमेश साहू, पिता मुन्ना साहू, उम्र 29 वर्ष रमेश साहू, पिता मुन्ना साहू, उम्र 22 वर्ष (तीनों निवासी – ग्राम डेहरी, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़) सराहनीय भूमिका: उक्त कार्रवाई में थाना पिपरिया से निरीक्षक अमित कश्यप, उप निरीक्षक राजेश्वर सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक डोमन बंजारे, प्रधान आरक्षक देवनारायण चन्द्रवंशी, आरक्षक दिनेश चन्द्रवंशी, हेमंत शर्मा, तोरण कश्यप एवं समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।Post navigationश्री रामकृष्ण पब्लिक स्कूल में ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ एवं 100 दिवसीय बाल विवाह रोकथाम अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम पंडरिया में 14 किमी सड़क निर्माण का भूमिपूजन, 8.38 करोड़ की परियोजना से 7 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ