कबीरधामकवर्धा

महज 22 दिनों के नन्हे बालक का अपहरण करने वाली आरोपी महिला को थाना तरेगाँव जंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार।*

खुद की शादी के 03 वर्ष के पश्चात भी बच्चा ना होने से 22 दिन के नन्हे बच्चे को आरोपी महिला ने माँ की गोद से कर दिया था दूर।*

 

*कबीरधाम पुलिस के अथक प्रयासों से माँ की सुनी गोद में पुनः अपहृत नन्हे बालक ने लगाई जमकर किलकारी।*

कवर्धा–कबीरधाम जिले के थाना तरेगाँव जंगल में दिनांक-03.06.2023 को प्रार्थी लालू राम पिता समारू बैगा उम्र 40 वर्ष साकिन दुर्जनपुर थाना तरेगाँव जंगल जिला कबीरधाम द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, कि मेरे तीन बच्चे हैं, सबसे पहले बड़ा लड़का, दूसरे नंबर की बेटी व तीसरे नंबर का छोटा लड़का है।बड़ा लड़का शिवकुमार बैगा का विवाह साल भर पहले ग्राम खाम्ही के पवन कुमारी से किया था। जिनसे कुछ दिन पहले एक नन्हे बालक का जन्म हुआ है, जो 22 दिन का था, जिसे दादू नाम से पुकारते थे। दिनाक- 02.06.2023 के रात्रि 09 बजे खाना खाकर मैं घर के परछी में सोया था, बेटी शिवकुमारी व बहु पवन कुमारी अपने 22 दिन के बच्चे दादू को साथ लेकर सोयी थीं, सुबह करीबन 04 बजे उठकर देखे तो मेरा नाती 22 दिन का दादू बिस्तर में नही था। जिसका पता तलाश आसपास घर, बाडी, नदी, नाला, झाडी में किये कही पता नहीं चल रहा है। जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अंदर बिस्तर से उठाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर तत्काल थाना प्रभारी तरेगांँव जंगल द्वारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप. निरीक्षक श्री युवराज साहू द्वारा थाने में टीम गठित कर आरोपी एवं मासूम बालक दादू के पता तलाश हेतु रवाना किया गया। टीम के लगातार प्रयास एवं वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर महज चंद घंटों के भीतर संदेही महिला मधुभाई पति राधेश्याम बैगा उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम खाम्ही थाना कुकदुर जिला कबीरधाम से पूछताछ करने पर पुलिस टीम को गुमराह करने लगी, टीम द्वारा अलग-अलग पूछताछ करने पर गुम बालक को अपने पास होने तथा अपहरण कर लाना स्वीकार करते हुए बताया गया, कि मैं ग्राम खाम्ही में रहती हूँ, रोजी मजदूरी का काम करती हूँ, मेरे गांँव की पवनकुमारी एक वर्ष पहले शादी होकर ग्राम दुर्जनुपर गयी थी, जिसका कुछ दिन पहले एक बच्चा हुआ है। यह बात उसके परिवार वाले बताये तो मुझे मालूम हुआ, मेरा विवाह आज से 03 वर्ष पूर्व हुआ है, किन्तु मेरा एक भी संतान नहीं होने से बहुत परेशान रहती थी। दिन शुक्रवार दिनांक-02.06.2023 को मैं ग्राम दुर्जनपुर के साप्ताहिक बाजार ग्राम कोमो के एक व्यक्ति के मोटर सायकल में बैठ कर जा रही थी, ग्राम दुर्जनपुर बस्ती में पहुंचे थे, कि एक घर की ओर इशारा कर मोटर सायकल वाला बताया कि तुम्हारे गांँव खाम्ही की लड़की इस घर में आयी है। घर के आंगन में छोटे बच्चे को उसकी मांँ गोद में लेकर घुमा रही थी। मैं देखी फिर मै बाजार ग्राम दुर्जनुपर आ गयी, और खरीदी करके उस दिन शाम ढलने के बाद लगभग 09 बजे रात्रि को ग्राम दुर्जनपुर में पवन कुमारी बाई के घर के बाजू वाले घर में रात रुकी। रात्रि करीबन 02 बजे उठी और पवन कुमारी बाई के घर के पीछे दिवाल को कुदकर अंदर गयी, अंदर कमरे में सो रहे, नन्हे बालक को बिस्तर से उठाकर बिना किसी को बताये लेकर चली गयी थी गवाहों के समक्ष बताया गया। जिस पर आरोपी महिला के विरुद्ध थाना तरेगांव जंगल में अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तरेगांव जंगल उप.निरीक्षक श्री युवराज साहू के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. मुकेश साहू बोनिफास मिंज, प्र.आर. देवनारायण चंद्रवंशी, आरक्षक प्रमोद चंद्रवंशी, परसराम धुर्वे, रिखीराम मरकाम, प्रकाश सिंद्राम, राजेंद्र मेरावी, रामकुमार श्याम, प्रताप चंद्रवंशी, मलेश सिन्हा, सी.ए.फ. प्र.आर. चैनसिह मंडावी, सी.ए.फ.आर. राजेंद्र कुमार, सुरेंद शर्मा, कमलेश सिंह, लोकेंद्र पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

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Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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