NEET UG रिजल्ट 2025 पर हाईकोर्ट की रोक: अंधेरे के कारण बिगड़ा पेपर, स्टूडेंट NTA और बिजली कंपनी से मांगा जवाब

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने NEET UG 2025 के रिजल्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला 4 मई को हुए एग्जाम के दौरान बिजली गुल होने की वजह से कई छात्रों के प्रभावित होने पर लिया गया है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), बिजली कंपनी और संबंधित एग्जाम सेंटर्स को नोटिस जारी कर 30 जून तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, 4 मई को इंदौर समेत देशभर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन इंदौर के कई केंद्रों पर तेज आंधी और बारिश के कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई। छात्रों का आरोप है कि अंधेरे के चलते उन्हें प्रश्नपत्र तक नहीं पढ़ने दिया गया, जिससे उनका एग्जाम खराब हो गया।
NTA से नहीं मिला संतोषजनक जवाब
इस मामले को लेकर प्रभावित छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 15 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एनटीए का पक्ष सुना, लेकिन संस्था कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। इसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी।
30 जून को अगली सुनवाई
कोर्ट ने NTA से स्पष्ट पूछा कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या कदम उठाए। चूंकि परीक्षा केंद्रों पर बिजली बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय की है। तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।
5 हजार से अधिक छात्र हुए प्रभावित
बताया जा रहा है कि इंदौर के करीब 11 से 12 परीक्षा केंद्रों पर बिजली की समस्या के कारण 5,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पहली बार सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन वहां पावर बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।
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