कबीरधामकवर्धा

*अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे एवं सट्टा पट्टी लिखने वाला आरोपी चढ़ा पंडरिया पुलिस के हत्थे*

आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल.*

कवर्धा-पुलिस अधीक्षक डॉ० लाल उमेद सिंह एवं अतिपुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमति मनीषा ठाकुर रावटे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री पंकज कुमार पटेल द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को अपराध में अंकुश लगाने प्रभावी रूप से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने सभी थाना प्रभारीयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सूचना एकत्र की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 17.05.2023 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति एचएफ डीलक्स गाड़ी न.CG 09 JM2085 में अवैध रूप से शराब परिवहन कर कुकदूर तरफ से पंडरिया की ओर आ रहा है कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा आरोपी को पकड़कर कार्यवाही करने थाना प्रभारी पंडरिया को निर्देशित किया गया.जिस पर थाना पंडरिया पुलिस स्टाफ द्वारा कुकदूर तिराहा के पास नाकाबन्दी किया गया, इसी दौरान गाड़ी न. CG09JM2085 में एक व्यक्ति कुकदूर तिराहा तरफ आते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरा बंदिकर पकड़ा गया जो पूछताछ पर अपना नाम श्रवण महिलांगे पिता भागवत महिलांगे उम्र 34 वर्ष ग्राम मोतिनपुर का बताया. उक्त व्यक्ति की विधिवत तलाशी लिया गया जो संदेही के गाड़ी में काले रंग के बैग में रखा कुल 50 पौवा (09 बल्क लीटर) देशी प्लेन शराब कीमती 4000/-रू. बरामद हुआ व घटना में प्रयुक्त वाहन एच एफ डीलक्स कीमती करीबन 60000/-रू कुल जुमला 64000/- जप्त किया गया आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में अपराध क्र. 136/23 पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया.
इसी क्रम में दिनांक 17.05.23 को सूचना मिला की पुटकी खुर्द में बिसेसर पाटले रूपये पैसों का दाव लगाकर सट्टापट्टी लिखकर सट्टा खेला रहा है, सूचना पर मौके पर जाकर संदेही को पकड़ा गया पूछताछ पर अपना नाम बिसेसर पाटले पिता फग्गू पाटले उम्र 38 वर्ष ग्राम पुतकी खुर्द बताया, जो मौक़े पर मोबाइल एवं सट्टा पट्टी से सट्ठा लिखते मिला, जिसके कब्जे से नगदी रकम 525 रुपए, सट्टा पट्टी, रेडमी कम्पनी का मोबाइल जुमला कीमती 3500 रूपये जप्त किया गया.आरोपी का कृत्य छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 06 का पाए जाने से आरोपी को मौक़े पर गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 137/23 धारा 06 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में स.उ.नि. नरेन्द्र सिंह प्र.आर. संजय गुप्ता, आर.शैलेन्द्र, द्वारिका, प्रभाकर, पुरुषोत्तम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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