थाना बोडला में प्रार्थी द्वारा दिनांक 19-08-2024 को आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक 17 -08-2024 को कोई बहला फुसलाकर कर घर से अपहरण कर ले गया है l प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना बोडला में अपराध क्रमांक 187/24 धारा 137(2 ) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं मामले की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई l पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार एवं श्री पुष्पेंद्र बघेल के दिशा निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोडला संजय कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में तत्काल थाना बोडला में बिसेन चंद्रवंशी के नेतृत्व में टीम गठन कर पीड़िता की पतासाजी प्रारंभ की गई l पतासाजी दौरान पता चला कि पीड़िता को गौकरण झरिया जो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है ले कर गया है l सुचना पर तत्काल गौकरण झारिया के बारे में पतासाजी की गई जो पता चला की वह अपने साथ नाबालिक बालिका को लेकर पंडरिया क्षेत्र की ओर गया है l साइबर सेल की सहायता से गौकरण झारिया के मोबाइल नंबर का सीडीआर और मुह्वमेंट का अवलोकन किया गया तो पता चला की वह बिलासपुर के आस पास है जिस पर थाना बोडला से तत्काल टीम बिसेन चंद्रवंशी के नेतृत्व में रवाना किया गया l उक्त टीम के द्वारा आरोपी गौकरण झारिया को बिलासपुर के पास पकड़ा गया और उसके कब्जे से नाबालिक बालिका को बरामद कर दिनांक 21-08-2024 को थाना बोडला लाया गया l थाना में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ किया गया l पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी गौकरण झारिया ग्राम मंडल टोला थाना बोडला क्षेत्र का निवासी है जो पीड़िता को बहला कर अपने साथ ले गया और शारीरिक शोषण किया है l पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 64 (1) बीएनएस एवं धारा 04 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर जोड़ा गया और आरोपी गौकरण झारिया पिता चंद्रिका झारिया उम्र 23 ग्राम मंडल टोला थाना बोडला को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल दिनांक 22-08-2024 को किया गया l कार्यवाही में निरीक्षक नितिन तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक चंद्रकांत तिवारी, प्रधान आरक्षक बिसेन चंद्रवंशी, पुरान दाहिरे, सीमा गंधर्व का प्रमुख योगदान रहा l
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