रायपुर, 05 अगस्त 2024। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024 के लिए ऋणी और अऋणी किसान खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। छ.ग. सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर अब 16 अगस्त, 2024 तक कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उप संचालक कृषि अमित कुमार मोहंती द्वारा फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले के ऋणी एवं अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने की सलाह दिया गया। मार्गदर्शन देने तथा उनका पंजीयन कराने हेतु कृषि विभाग के मैदानी अमलों, बैंक, सेवा सहकारी समिति एवं च्वाईस सेंटर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आवरण में शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिले के किसानों को खरीफ वर्ष 2024 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जानकारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है, इसके लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने फसल बीमा की अवधि को बढ़ाकर 16 अगस्त, 2024 तक कर दिया गया है।