घटना का संक्षिप्त विवरण:- इस प्रकार है कि रूपेश साहू पिता करण साहू उम्र 31 साल साकिन पथर्री पारा नवघटा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा लिखित आवेदन पेश करनें पर दिनांक- 25.07.2024 को शाम करीबन 05:30 यह अपनें दुकान में था उसी समय नीरज केशरी एवं उनके परिजन दिनेश केशरी, दशरथ केशरी, राजू केशरी, के द्वारा गंदी गंदी गाली गालौच कर जान से मारने की नियत से दुकान में रखे सीपीयू, एवं अन्य सामान को उठाकर बार बार इसके सिर पर मारने से चोंट आने के संबंध में लिखित आवेदन पेश करनें पर पर उक्त आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्र0-257/24 धारा-109,324(4),296,3(5) BNS का अपराध घटित करना पाये जाने से तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम अभिषेक पल्लव सर द्वारा विवेचना में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार, पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर जरिए मोबाईल सूचना दियें जानें पर तत्काल कडी से कडी कार्यवाही करनें हेतु निर्देशित करनें पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आरोपियों-1. नीरज केशरी,2. दिनेश केशरी,3.दशरथ केशरी,4.राजू केशरी साकिनान पिपरिया थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ0ग0 को विधिवत अभिरक्षा में लिया जाकर पुछताछ करनें पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी रूपेश साहू के कम्युटर दुकान में आनें वालें ग्राहक आरोपी नीरज केशरी के आटों पार्टस दुकान के सामनें गाडियां खडी करतें थें घटना दिनांक कों भी प्रार्थी के दुकान में आयें ग्राहक अपनी गाडी आरोपी नीरज केशरी के आटों पार्टस का दुकान के सामनें खडी किया था जिससें द्वेशवश प्रार्थी की हत्या करने की नियत से घटना कारित करना बतातें हुए जुर्म स्वीकार किया जिस पर आरोपियों कों गिरप्तार कर मामला अजामनतीय अपराध होनें से माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।