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कवर्धा, 02 मई 2024। श्रमिक दिवस 01 मई 2024 के अवसर पर जिलें के अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर हुए इन विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविरों में ग्रामीणजन तथा श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। 01 मई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों की महत्ता बताते हुए उनके कानूनी अधिकार एवं शासन की योजनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का वर्णन किया गया।
विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर में मजदूर दिवस की उत्पत्ति के बारे में यहां बताया गया कि पहले के दिनों में मजदूरों की हालात बहुत खराब थी, उन्हें कड़ी मेहनत करने और दिन में 12-18 घंटे तक काम करना पड़ता था। कार्यस्थल पर दुघटनाओं में चोटों एवं जन-धन हानि का सामना उन्हें एवं उनके परिवार को करना पड़ता था और उनके कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती थी। उनके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिल पाता था, कार्य के अत्यधिक घंटे और सुविधाओं की कमी इनकी स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती हुई संख्या ने इस समस्या को ठीक करने के लिए श्रमिकों संगठनों, यूनियन को जन्म दिया। आज स्थिति अलग है आज महिलाओं एवं पुरूषों को समान काम समान वेतन मिलता है कार्यस्थल पर सुविधायें प्रदान की जाती है। मातृत्व अवकाश, 8 घंटे कार्य एवं कार्यस्थल पर सुविधाएं एवं पूर्ण पारिश्रमिक श्रमिकों को मिल रहा है।
विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर में श्रमिक अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम एवं श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून की जानकारी के साथ ही शासन की योजनाओं से अवगत कराया गया। विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर आदिवासी मंगल भवन के पास कवर्धा, नगर पालिका के पास कवर्धा सहित ग्राम पंचायत रैतापारा, ग्राम पंचायत रूसे, ग्राम भेंन्दरा, ग्राम पंचायत घोटिया, मरका, छूही, समनापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के सचिव राहुल कुमार के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैरालीगल वालिन्टियर श्रीमती प्रभा गहरवार, चित्रा राडेकर, शालिकराम बांधवे, विजय राजपूत भगत यादव, दुलारूराम साहू, विजय नामदेव दीनदयाल कौशिक, किशन साहू के द्वारा किया गया।