कबीरधामकवर्धा

अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने पर 05 से 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड का प्रावधान

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम के लिए संयुक्त जांच कर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए कलेक्टर जनमेजय महोबे की अध्यक्षता में जिले के पट्टेदारों, वाहन मालिकों के साथ पुलिस, राजस्व एवं परिवहन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिले में विगत वर्षो में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण में संलिप्त एवं आदतन व्यक्तियों को चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जा रही है। अवैध उत्खनन, परिवहन करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा- 21 (1), धारा- 21 (2) निर्धारित अधिकतम दण्ड जिसमें 05 से 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड पांच लाख रूपए एवं प्रत्येक दिन के लिए अर्थदण्ड पचास हजार रूपए प्रावधानित से दंडित किया जा सकता है। बैठक में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू, खनिज अधिकारी सहित जिले के पट्टेदारों, वाहन मालिक उपस्थित थे।

अवैध उत्खनन, परिवहन करते हुए पाए जाने पर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान

कलेक्टर महोबे ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में विहित प्रावधानांतर्गत अधिनियम की विभिन्न धारा-4 (1), धारा- 4 (1क), धारा- 21 (1), धारा- 21 (2), धारा-21 (3), धारा- 21 (4), धारा- 21 (4क),धारा- 21 (5), धारा- 22, धारा- 23 (क) में किए गए प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा- 21 (1), धारा- 21 (2) निर्धारित अधिकतम दण्ड जिसमें 05 से 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड पांच लाख रूपए एवं प्रत्येक दिन के लिये अर्थदण्ड पचास हजार रूपए प्रावधानित से दंडित किया जा सकता है।

अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों को किया जा रहा चिन्हांकित

कलेक्टर ने बताया कि विगत वर्षों में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण में संलिप्त एवं आदतन व्यक्तियों को चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जा रही है। आदतन व्यक्ति के द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण किए जाने पर प्रकरण अनिवार्य रूप से धारा-22 अनुसार माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने समस्त पट्टेदार एवं परिवहन संघ कों निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा के सभी मापदण्डों का पालन करते खनिज उत्खनन एवं परिवहन करें। बिना वैध पारपत्र के खनिजों का परिवहन किसी भी स्थिति में न करें।

खनिजों के अवैध उत्खनन प्रभावित, संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम के लिए संयुक्त जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। खनिज विभाग के अधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन प्रभावित, संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखे तथा ऐसे क्षेत्र के लिए समस्त संभाव्य पहुंच मार्ग, मार्ग को बाधित करने आवश्यक समस्त उपाय करें तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अभियान को नियमित जारी रखें, जिससे जिले में हो रहे अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर अंकुश लग सके।

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Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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