कवर्धा – श्रम अधिकारी शोएब काजी के द्वारा ठेकेदारों से लाइसेंस संबंधी लेनदेन व लगातार हो रही शिकायत से जांचकर उसे एक बार फिर से उच्च न्यायालय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है विभाग के आदेश क्रमांक 1645/ 936/ 20 23 /16 दिनांक 28- 6-23 द्वारा श्रम अधिकारी शोएब काजी को निलंबित किया जाकर संबंधित अधिकारी का मुख्यालय इंद्रावती भवन नया रायपुर निर्धारित किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक wps no 4396/2023 में दिनांक 22,8,23 द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष में राज्य शासन द्वारा शोएब काजी श्रम अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय श्रम अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी
ज्ञातब्य हो कि श्रम अधिकारी शोएब काजी संबंधित विभाग में 4 वर्षों से जमा हुआ था इनकी मनमानी इतना बढ़ गया था कि काम करना तो दूर किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड़ रहा था यहां तक की इनको अधिकारी विधायक मंत्री किसी का भी भय नहीं था मेरी शिकायत जिस किसी की पास भी करने को बोला जाता था आखिर न्यायपालिका के द्वारा एक बार फिर से सही निर्णय लेकर उसे निलंबन कर दिया गया है