कवर्धा, 13 अक्टूबर 2025। वन विकास निगम कवर्धा परियोजना मण्डल के मण्डल प्रबंधक पिताम्बर साहू के निर्देशन एवं उप मण्डल प्रबंधक श्रीमती दीपिका सोनवानी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र पण्डरिया अंतर्गत बदौरा बीट के कक्ष क्रमांक पीएफ/1428 में वर्ष 2025 के सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैध रूप से पौधों को उखाड़ने एवं वन भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित एवं संगठित कार्रवाई की गई।
प्राप्त सूचना के आधार पर परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मेहरा एवं उनकी टीम जिसमें सहायक परियोजना क्षेत्रपाल देवसिंह भारद्वाज, क्षेत्ररक्षक दिनेश वर्मा, जसपाल सिंह मरकाम तथा विनायक मानव मरावी सम्मिलित थे कृ द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। जांच के उपरांत 01 अक्टूबर 2025 को ग्राम बदौरा के व्यक्तियों द्वारा कुल 9.000 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने के प्रकरण में राजू (35 वर्ष), लालु (37 वर्ष), जगदीश एवं भगवती (सभी निवासी ग्राम बदौरा) के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33(1) क, ख, ग, घ, ज, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 03 एवं 04, तथा संरक्षित वन अधिनियम, 1960 की धारा 3(ए) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर विधिवत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को 24 अक्टूबर 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित किया गया है। वन विकास निगम द्वारा वन क्षेत्र के संरक्षण, सागौन वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
