
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (IPS) द्वारा जिले में पशु तस्करी व मवेशियों के प्रति क्रूरता जैसे अपराधों पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं को । उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा निरीक्षक संग्राम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
दिनांक 06 जून 2025 की रात्रि थाना क्षेत्र अंतर्गत मछरीरेवार जंगल के पास ग्रामवासी दिलीप नायक द्वारा सूचना दी गई कि 03 पुरुष एवं 03 महिलाएं लगभग 60 नग गाय-बछड़ा (मवेशी) को बिना चारा-पानी के, डंडे से हांकते हुए मध्यप्रदेश की ओर क्रूरता पूर्वक ले जा रहे हैं।
सूचना पर थाना तरेगांव जंगल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी 6 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम –
1. भगतसिंह मरावी पिता रनमत सिंह मरावी (उम्र 34 वर्ष),
2. रामलाल यादव पिता सुखनालाल यादव (उम्र 30 वर्ष),
3. बुद्धूलाल यादव पिता फितूलाल (उम्र 34 वर्ष),
4. चमेली बाई पति बुद्धूलाल यादव (उम्र 27 वर्ष),
5. सुनीता बाई पति रामलाल यादव (उम्र 26 वर्ष),
6. सोनारिन बाई पति भगतसिंह मरावी (उम्र 30 वर्ष),
सभी निवासी ग्राम उसरीभूंडी, थाना समनापुर, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) बताया।
आरोपियों के कब्जे से कुल 60 नग मवेशी – 09 बछिया, 28 गाय व 23 बछड़े, अनुमानित मूल्य ₹2,70,800 – को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया और ग्राम तरेगांव जंगल स्थित कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया। मवेशी ले जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भी दिया गया, परंतु आरोपी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
प्रकरण में थाना तरेगांव जंगल में *अपराध क्रमांक 11/2025*, *धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 07 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
*कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि कहीं पशु तस्करी या पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचित करें। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।*
