
थाना चिल्फी पुलिस द्वारा एक पारिवारिक विवाद में हुई गंभीर मारपीट की घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
इस संबंध में प्रार्थी सुखलाल गोड़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 05 जून 2025 की रात्रि वह अपनी पत्नी के साथ घर के सामने बैठा था, तभी उसका छोटा भाई पतिराम गोड़ अचानक आकर विवाद करने लगा। प्रार्थी विवाद से बचते हुए पास ही के ग्रामीण रमेश यादव के घर चला गया, परन्तु आरोपी पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया।
आरोपी ने प्रार्थी पर यह कहते हुए कि “तू पुलिस को सूचना देता है”, अशोभनीय गालियाँ दी और जान से मारने की नीयत से उसके सिर व पैर पर डंडे से प्राणघातक हमला किया। इस हमले में प्रार्थी के सिर में गंभीर चोट आई।
घटना की रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 23/25 धारा 296, 115(2), 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी पतिराम गोड़ पिता सुखरू गोड़, उम्र 45 वर्ष, निवासी मराडबरा को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की पारिवारिक या आपसी विवाद की स्थिति में हिंसा का सहारा न लें, और आवश्यकता होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस या डायल 112 पर संपर्क करें। पुलिस द्वारा संवेदनशीलता के साथ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
