कबीरधामकवर्धा

एसटीएफ की तड़के कार्रवाई – अब बिना दस्तावेज़ और सत्यापन के कबीरधाम जिले में रहना नामुमकिन”*

*दिनांक 13 मई 2025

 

जिले में अवैध रूप से निवासरत, फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर रह रहे लोगों और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन पर नकेल कसने हेतु कबीरधाम पुलिस द्वारा निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक  धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के स्पष्ट निर्देश और निगरानी में यह अभियान तेज़ गति से चल रहा है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल के नेतृत्व में गठित *विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ)*

जिसका गठन जिले में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों, अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया है। इस टीम का उद्देश्य है, संदिग्धों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना कराना और जिले को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करना। इसी तारतम्य में आज सुबह सुबह 5 बजे व्यापक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एसटीएफ के साथ साथ जिला पुलिस बल के 50 से भी अधिक अधिकारी व जवान थे।

 

आज तड़के 5 बजे से एसटीएफ की टीम ने कवर्धा शहर और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में दबिश देकर संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली। कार्यवाही के दौरान टीम ने दर्जनों लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की। जिनके पास वैध दस्तावेज़ नहीं मिले या जो बिना किसी पुलिस सत्यापन के जिले में रह रहे थे, उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की गई।

 

इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति सामने आए जिनके पास न तो वैध पहचान-पत्र थे, न ही निवास या कार्य करने के उचित दस्तावेज़। इन व्यक्तियों के विरुद्ध *BNSS की धारा 128, 126, 135(3) एवं 170* के तहत दो अलग-अलग इस्तगासों में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

इस्तगासा क्रमांक 10/2025, धारा 128 BNSS के तहत पंजीबद्ध आरोपी:

 

1. शमीम खान – अटरिया, जालौन (उ.प्र.)

2. करमवीर – कासगंज (उ.प्र.)

3. धरमवीर – कासगंज (उ.प्र.)

4. जीवन पलार – पश्चिम बंगाल

5. अशोक नायक – कासगंज (उ.प्र.)

6. सूर्या समलकर – भंडारा (महाराष्ट्र)

 

इस्तगासा क्रमांक 39/94/2025, धारा 170, 126, 135(3) BNSS अंतर्गत आरोपी:

 

1. दीपक साहू – बेरला, बेमेतरा (हाल – कडरापारा, कवर्धा)

2. अनिल शिव सारथी – अटल आवास, कवर्धा

3. दीपक चौहान – जमातपारा, कवर्धा

 

यह पूरी कार्यवाही इस स्पष्ट संदेश के साथ की गई कि बिना सत्यापन, बिना वैध दस्तावेज़ और बिना प्रशासनिक जानकारी के जिले में अब कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। पुलिस अधीक्षक द्वारा एसटीएफ को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध न केवल कानूनी कार्यवाही की जाए, बल्कि उन्हें जिले से निष्कासित भी किया जाए।

 

इस अभियान के तहत मकान मालिकों, ठेकेदारों, व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वे किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस सत्यापन के किराए पर रखते हैं या काम पर लगाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं, आम नागरिकों की भी है।

 

एसटीएफ द्वारा अब जिले में चरणबद्ध रूप से अभियान चलाया जाएगा – जिसमें हर गली, हर मोहल्ले, हर बस्ती में जाकर दस्तावेजों की जांच होगी। फर्जी मतदाता पहचान पत्र, आधार, राशन कार्ड, किरायेदारी से जुड़े जाली दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच कर फर्जीवाड़ा करने वालों पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

पुलिस अधीक्षक  धर्मेन्द्र सिंह (IPS) ने दो टूक कहा है –

*“अब कबीरधाम जिले की सीमा में अवैध, बिना दस्तावेज़ और बिना सत्यापन के किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। यह अभियान सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक चेतावनी है – जो छिपे हैं, वे खुद सामने आ जाएं, वरना एसटीएफ की कार्रवाई से बचना असंभव है।”*

 

जिले की जनता से अपील की जाती है कि यदि आपके आस-पास कोई संदिग्ध, बिना दस्तावेज़ का व्यक्ति रह रहा है – तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। आपकी गोपनीयता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी जाएगी।

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Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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