
दिनांक *17.04.2025* की रात्रि को *मानस साहू पिता बीनू राम साहू निवासी ग्राम कुम्ही, थाना पांडातराई* द्वारा थाना पंडरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह *सायं 5:00 बजे* घरेलू सामान लेकर लौट रहा था, तभी *ग्राम रेहू ता तालाब के पास* जसमीत भारत, सूरज जोशी एवं उनके दो अन्य साथियों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और *मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी एवं लोहे की पाइप से मारपीट की।*
रिपोर्ट के आधार पर *थाना पंडरिया* में *अपराध क्रमांक 70/25* धारा *296, 115(2), 351(3), 324(2), 3(5) बीएनएस* के तहत मामला दर्ज कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।
घटना की जानकारी *पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह (IPS)* को दी गई, जिनके निर्देश पर *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल*, तथा *एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह* के मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी नितिन तिवारी* के नेतृत्व में एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई।
टीम द्वारा *संदिग्ध आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ* की गई। इस दौरान आरोपियों ने *पुनः उत्तेजक भाषा में धमकी देना जारी रखा*, जिससे उनके आक्रामक इरादों की पुष्टि हुई।
उक्त परिस्थितियों को देखते हुए *जसमीत भारत (निवासी – खैरवार खुर्द, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली), सूरज जोशी (निवासी – भरेवापारा, पंडरिया, जिला कबीरधाम) एवं राकेश सूर्यवंशी (निवासी – बसिया, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर)* को *भारतीय न्याय संहिता की धारा 170* के अंतर्गत *तत्काल गिरफ्तार* किया गया।
गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को प्रदान कर *उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया*।
*कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।*
