
थाना पंडरिया क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 48/25, धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (आईपीएस) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, पंडरिया श्री भूपत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नितिन तिवारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से सघन जांच की गई।
जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका मुंगेली जिले के ग्राम भटगांव एवं रामगढ़ क्षेत्र में देखी गई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। सघन तलाश के बाद पीड़िता को ग्राम भटगांव में एक मकान से सुरक्षित बरामद किया गया तथा मौके से आरोपी *चंद्रप्रकाश ओगर* को हिरासत में लिया गया।
महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि आरोपी *सूरज ओगर* उसे ग्राम रामगढ़ से बहला-फुसलाकर ग्राम भटगांव लेकर आया था और वहां एक मकान में रखा गया। पीड़िता के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में *धारा 87, 64(2)(m), 142 बीएनएस एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट* जोड़ा गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए *सूरज ओगर (उम्र 19 वर्ष) एवं चंद्रप्रकाश ओगर (उम्र 21 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम भटगांव, थाना मुंगेली* को दिनांक 22.03.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
*इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में प्रधान आरक्षक राजेश्वर कोसरिया, आरक्षक हुकुम माथुर, आरक्षक राजू चंद्रवंशी एवं महिला आरक्षक संगीता चंद्रवंशी की विशेष भूमिका रही।*
कबीरधाम पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है एवं नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
