क्राईम (अपराध)

दस्तावेज नकली, सपने असली: फर्जी BEO बनने का ड्रामा खत्म, व्याख्याता गिरफ्तार

कबीरधाम पुलिस ने कल, 28 नवंबर को शासकीय हाई स्कूल बेंदरची के व्याख्याता दयाल सिंह को फर्जी आदेश पत्र के जरिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) का पद पाने की कोशिश में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 720/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 336(3), 338, 340(2) BNS और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

19 सितंबर 2024 को दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के नाम से एक फर्जी आदेश पत्र तैयार किया। इसमें खुद को विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) बोड़ला नियुक्त किए जाने का उल्लेख था। इस फर्जी दस्तावेज को उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया।

बाद में जब जांच हुई, तो यह आदेश पत्र फर्जी निकला। डीईओ ने इसे तुरंत रद्द करते हुए थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कूट रचना की थी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और पुष्पेंद्र बघेल की निगरानी में एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी और कोतवाली थाना प्रभारी शांता लकड़ा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने सरकारी प्रक्रिया को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।

पुलिस का कड़ा संदेश

एसपी धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने कहा कि पुलिस विभाग ऐसी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने अपनी टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है।




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