मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर अपनी नाबालिक लडकी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर गुम इंसान क्रमांक 37/2024, अपराध क्रमांक-150/2024 धारा- 137(2)B.N.S. दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला अपहृता नाबालिक बालिका से संबंधित होने से प्रकरण गंभीर किस्म का होने से पुलिस अधीक्षक महोदय जिला – कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा अपहृता की हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार(भा.पु.से.) एवं पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय संजय तिवारी (रा.पु.से.) बोडला से मार्ग दर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय के द्वारा टीम गठित कर साइबर सेल से सहयोग प्राप्त कर सउनि रघुवंश पाटिल के नेतृत्व में आरक्षक-शिवाकांत शर्मा महिला आरक्षक सुलोचनी साहू को रायपुर रवाना किया गया था जो टीम के द्वारा 06 घण्टे के भीतर अपहृता नाबालिक बालिका को सकुशल रेल्वे स्टेशन रायपुर से बरामद किया गया। बरामद पश्चात उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। पूछताछ में अपहृता के द्वारा बताई — ग्राम मंझोली का नासिर पिता नाजिर खान उम्र 19 साल ने इसे नाबालिक जानते हुये इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है एवं शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर रायपुर ले गया था जहां से शादी करने ट्रेन से पुणे महाराष्ट्र में ले जाने के लिये ट्रेन का इंतजार करते रेल्वे स्टेशन में खडे थे कि उसी समय थाना पाण्डातराई पुलिस वाले आये और मुझे और नासिर खान को साथ लेकर वापस थाना आकर परिजनों को सुपुर्द किया। पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रकरण में पीडिता के कथन के आधार पर मामले में धारा – 65(1), 87 B.N.S. एवं 06 पास्को एक्ट जोडी गई। प्रकरण के आरोपी नासिर खान पिता नाज़िर खान उम्र 19 साल निवासी मंझोली थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम (छ.ग.) को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यू.रिमाण्ड में पेश किया गया जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक – जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक- रघुवंश पाटिल,सायबर सेल में पदस्थ सहा उप निरी. चंद्रकांत तिवारी, आरक्षक शिवाकांत शर्मा, महिला आरक्षक-सुलोचनी साहू का विशेष योगदान रहा है।