कबीरधामकवर्धा

अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना के संबंध में दी जानकारी

मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटाप या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण पूर्णतः प्रतिबंध

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र 71-पंडरिया और विधानसभा क्षेत्र 72-कवर्धा के लिए 03 दिसंबर 2023 को सुबह 08 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन पर मतगणना की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मतगणना के संबंध में आवश्यक जानकारियां अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को दी जा रही है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा क्षेत्र 71-पंडरिया के रिटर्निंग अधिकारी श्री संदीप ठाकुर, विधानसभा क्षेत्र 72-कवर्धा के रिटर्निंग अधिकारी पीसी कोरी ने अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना के संबंध में जानकारी प्रदान की। मास्टर ट्रेनर एमके गुप्ता ने अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं कंट्रोल यूनिट से मतगणना कार्य और डाक मतपत्र, ईटीपीबी की गणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल में अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने मतगणना अभिकर्ता की भूमिका एवं उत्तर दायित्व, नियुक्ति, पात्रता, प्रति अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की समय सीमा, नियुक्ति का प्रतिसंहरण, मतगणना हॉल के अंदर आचरण, मतगणना मेजो की बैरिकेंटिंग की व्यवस्था तथा गोपनियता बनाएं रखने के संबध में जानकारी दी। इसके साथ मतदान की प्रक्रिया डाक मतपत्रों की गणना, निर्वाचन में ईवीएम और व्हीव्हीपैट, मतो की गणना, परिणाम सुनिश्चित करना, ईवीएम मतो एवं व्हीव्हीपैट पर्चीयों के गणना से संबंधित विशेष मामलां में की जाने वाली कार्यवाही, अंतिम परिणाम पत्रक की जानकारी के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

मतगणना हॉल के अंदर प्रत्याशी और अभिकर्ता द्वारा किए जाने वाले आचरण

रिटर्निंग अधिकारी ने अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के विषय में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा। नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसकी व्यक्तिगत तलाशी लिए जाने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर हो रही मतगणना पर वह नजर रखेगा। उसे आबंटित मेज पर बैठा रहना चाहिए। उसे पूरे हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और उनकी अनुपस्थिति में, केवल रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर नियुक्त उसके मतगणना अभिकर्ता को सभी मतगणना मेज के चारों ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का करना होगा पालन

प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना हॉल के भीतर कड़ा अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ पूरी तरह सहयोग किया जाना अपेक्षित होगा। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निर्देशों की बार-बार अवज्ञा कर रहा हो। मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब एक मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के भीतर है, तो उन्हें साधारणतया परिणाम की घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी।

मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटाप, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण प्रतिबंध

मतगणना अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था मतगणना हॉल के निकट रहेगी। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटाप, स्माट वॉच या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ताओं को अपने उपयोग, संदर्भ के लिए मतगणना कक्ष के अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के बाद मतदान अभिकर्ता को दी गई 17सी (मतों का लेखा) की डुप्लिकेट कॉपी, पेन, पेसिल, सादा कागज, नोट पैड ले जाने की अनुमति है। मतगणना स्टॉफ, अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल के भीतर धूम्रपान, गुटखा, तंबाकु ले जाने की अनुमति नही होगी।

मतपत्र में अभ्यर्थियों के अंकित नाम के क्रम में बैठेंगे मतगणना अभिकर्ता

मतगणना अभिकर्ताओं के बैठने के लिए मेंजो की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कतार में मेजों को क्रम संख्याकित किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना मेंजों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पहले क्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, दूसरे क्रम में मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, तीसरे क्रम में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता तथा निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। मतगणना अभिकर्ता अपनी पंक्ति में उसी क्रम में बैठेंगे जिस क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम अंकित है।

21-21 टेबल में पूरी होगी मतगणना

मतगणना जिले के कृषि उपज मंडी में सुबह 08 बजे से शुरू होगी। विधानसभा क्षेत्र 71-पंडरिया और विधानसभा क्षेत्र 72-कवर्धा के मतों की गिनती के लिए गणना हॉल में 21-21 टेबल लगाए जाएंगे। ईवीएम मशीनों के वोटों की अंतिम राउंड की गिनती के तत्काल बाद पांच मतदान केंद्रों का रेंडम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्ची की गिनती की जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबल के पास बेरीकेडिंग के बाहर गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरीकेडिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आना-जाना कर सकेंगे।

Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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