कबीरधामकवर्धा

प्रार्थी ने थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03 मार्च 2025 को उसकी नाबालिक बेटी को बहला-फुसलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

थाना पिपरिया क्षेत्र से लापता एक नाबालिग बालिका की बरामदगी तथा मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में कबीरधाम पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यह कार्रवाई मुस्कान अभियान के अंतर्गत की गई, जिसके तहत नाबालिगों की त्वरित तलाश एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

 

प्रार्थी ने थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03 मार्च 2025 को उसकी नाबालिक बेटी को बहला-फुसलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। प्राथमिक जांच में यह पुष्टि हुई कि बालिका को किसी अज्ञात युवक द्वारा बहकाकर अपने साथ ले जाया गया है। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक अमित कश्यप के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर पतासाजी प्रारंभ की गई।

 

तकनीकी सहायता हेतु सायबर सेल कबीरधाम को भी इस अभियान में जोड़ा गया। आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपी लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके। बावजूद इसके, टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और अंततः कर्नाटक राज्य के जिला रामनगर अंतर्गत ग्राम कुबांला गोडू, थाना रामनगर से उसे पकड़ा गया।

 

गिरफ्तारी के समय आरोपी समीर खरे, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09, पिपरिया, के कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। बालिका को महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में बयान हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था और वहां लगातार शारीरिक शोषण किया गया।

 

आरोपी से पूछताछ में भी उक्त अपराध को स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 65(1) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 2, 4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22 जून 2025 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

 

इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक अमित कश्यप, उपनिरीक्षक राजेश्वर सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक डोमन बंजारे, प्रधान आरक्षक जगतु कोसले, आरक्षक त्रिलोक कश्यप, महिला आरक्षक सीता चंद्रवंशी एवं सायबर सेल कबीरधाम की समर्पित भूमिका रही, जिनके सामूहिक प्रयास से एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित वापस लाया गया और आरोपी को कानून के दायरे में लाकर न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

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Brajesh Gupta

Editor, cgnnews24.com

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