[ad_1]रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12 (1) के तहत राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के गठन का आदेश जारी किया है।इस परिषद् में रामकुमार भट्ट, नवीन मार्कण्डेय, विधा सिदर, भरत लाल वर्मा, छत्तर सिंह नायक, मनिंदर सिंह रखराज और लक्ष्मी वर्मा को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।यह परिषद् ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार गारंटी से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। Follow Us [ad_2] Source link Post navigationपिस्टल के साथ रील बनाकर खुद को बताया डॉन, पुलिस ने निकाली हेकड़ी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘गाय – धर्म और विज्ञान’ पुस्तक का किया विमोचन